नई दिल्ली 2026-05-14
सूचनाओं के आधार पर, भारत सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से, चीनी के निर्यात (कच्ची, सफेद और रिफाइंड) पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के मुख्य विवरण: रोक: चीनी के लिए निर्यात नीति को "प्रतिबंधित" (Restricted) से बदलकर "निषिद्ध" (Prohibited) कर दिया गया है।
समय सीमा:
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और 30 सितंबर, 2026 तक, या अगले आदेश तक जारी रहेगा।
कारण:
यह कदम स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने, घरेलू आपूर्ति का प्रबंधन करने और 2025-26 सीज़न के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अपवाद:
अधिसूचना की तारीख से पहले जो खेप (shipments) प्रक्रिया में थीं (जिनकी लोडिंग शुरू हो चुकी थी, शिपिंग बिल दाखिल किया जा चुका था, या जहाज़ लंगर डाल चुका था), उन्हें कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है। यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) को विशिष्ट कोटे (CXL और TRQ) के तहत किए जाने वाले निर्यात को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह निर्णय नीति में एक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने पहले 2025-26 सीज़न के लिए एक सीमित और छोटा कोटा निर्यात करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में उस नीति को बदलकर "निषिद्ध" कर दिया।
यह जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है। सबसे सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए, आधिकारिक DGFT वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।