13 जनवरी 2000 से प्रकाशित

गृह मंत्रालय ने आज AFSPA को नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया

2025-03-30

गृह मंत्रालय ने आज सशस्‍त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को नागालैंड के आठ जिलों और 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।

यह बढोतरी पहली अप्रैल 2025 से लागू होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सशस्‍त्र बल विशेष अधिकार अनिनियम दीमापुर, न्‍यूलैंड, चुमोकेडिमा, मोन, किफिरे, नौकलाख, फेक और पेरेन जिलों में जारी रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्‍य में कानून व्‍यवस्‍था की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

      सशस्‍त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वे बिना अग्रिम वारंट के अभियान चला सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं।