13 जनवरी 2000 से प्रकाशित

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली 2025-05-24

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

यह समीक्षा वर्ष 2021 में ही होनी थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया।

न्‍यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्‍त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पद पर काम न करते हुये वेतन बढ़ाने, कैडर समीक्षा करने और भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति समाप्‍त करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया।

सर्वोच्‍च न्यायालय ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सशस्‍त्र बलों की अहम भूमिका है। न्यायालय ने कहा कि सशस्‍त्र बलों की तैनाती से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय स्‍थापित करना भी शामिल है।