13 जनवरी 2000 से प्रकाशित
प्रातः कालीन समाचार पत्र, कोरबा

सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए पीएम राहत योजना की घोषणा की

नई दिल्ली 2026-02-15

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्‍पताल में भर्ती और उन्‍हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत स्‍कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्‍कीम में सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में सात दिन तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक के नकदी रहित इलाज का खर्च सरकार उठायेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस स्‍कीम से यह सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज न मिलने के कारण किसी की जान न जाने पाए। मंत्रालय के अनुसार, सरकार अस्‍पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी।

देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी संख्‍या में लोगों की मौत तत्‍काल इलाज न मिल पाने के कारण हो जाती है।