13 जनवरी 2000 से प्रकाशित
प्रातः कालीन समाचार पत्र, कोरबा

मालदीव यात्रा पर भारतीयों के लिए एनसीबी की चेतावनी, नशीले पदार्थ कानूनों को लेकर परामर्श जारी

नई दिल्ली 2026-04-23

राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-एन.सी.बी. ने मालदीव में लागू हुए नशीले पदार्थों के विरूध्द कठोर कानूनों के विषय में वहां की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है।

एजेंसी ने बताया कि हाल ही में सशोधित और इसी वर्ष मार्च से प्रभावी मालदीव के मादक पदार्थ अधिनियम में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास सहित काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। एनसीबी ने कहा कि संशोधित कानून में प्रतिबंधित पदार्थों की थोड़ी मात्रा रखने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। हाल ही में मालदीव में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की घटनाएं सामने आई हैं।

इस संबंध में, मालदीव की राजधानी माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी सलाह जारी कर भारतीय नागरिकों से स्थानीय कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में, बिना पूरी तरह सुनिश्चित हुए, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई भी पैकेट, सामान या वस्तु न लें। उच्चायोग ने व्यक्तिगत सामान पर हर समय पूर्ण नियंत्रण और निगरानी रखने को कहा है।

एनसीबी ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की सूचना मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर-एक नौ तीन-तीन पर देने का आग्रह किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टोलरेंस नीति को दोहराते हुए एनसीबी ने सभी नागरिकों से विदेश यात्रा के दौरान सतर्क, जिम्मेदार और कानूनों का पालन करने का आह्वान भी किया।