नई दिल्ली 2026-09-11
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोप तय करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 16 आरोपियों में से सात को आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि नौ के खिलाफ आरोप तय कर दिए। न्यायाधीश ने कहा कि जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया से यह संकेत नहीं मिलता कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी, जैसा कि उनके वकील ने दलील दी थी।
इस कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अदालत पिछले वर्ष अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही तय कर चुकी है।