नई दिल्ली 2025-07-14
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के संबंध में आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 29 जुलाई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।
मामला नेशनल हेराल्ड मामले में पूरक अभियोग-पत्र पर संज्ञान लेने से संबंधित था। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं के विरूद्ध धनशोधन के आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपियों ने आरोप-पत्र के संज्ञान पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध किया है और लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।
एजेंसी का अरोप है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशकों, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से प्राप्त अपराध की आय का शोधन किया गया था। यंग इंडियन का कहना है कि इन सम्पत्तियों की कीमत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस के नेताओं की यंग इंडियन कम्पनी में बहुसंख्यक शेयरधारक होने की बात कही जा रही है।